■ एडीएम बिल्डिंग मोड़ पर जांच के दौरान कुल 35 वाहनों से लगभग 80 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया।
■ बिना परमिट के अवैध रुप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई हेतु आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को विभिन्न चौक चौराहो पर सघन वाहन जांच अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर के द्वारा चलाया गया
बोकारो: जिले में बिना परमिट के अवैध रुप से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई हेतु आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को विभिन्न चौक चौराहो पर विशेष रूप से सघन वाहन जांच अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर के द्वारा चलाया जा रहा है। इस दौरान एडीएम बिल्डिंग मोड़ पर जांच के बिना मानक के चलने वाले करीब 35 वाहनों को पकड़ कर, लगभग 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। डीटीओ ने बताया कि मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जो बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाया तथा उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। साथ ही बिना परमिट के चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह का जांच जिले में लगातार चलाया जाएगा।
■ बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है-
जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर ने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छोटे व बड़े वाहनो के सभी तरह के पेपर, हैलमेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, व्यवसायिक वाहनों का परमिट एवं सीट बेल्ट की जांच की गई। विशेष जांच अभियान के तहत शुक्रवार को एडीएम बिल्डिंग मोड़ पर बिना मानक के वाहन चलाने वाले चालको को सबक सिखाते हुए उनपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। इसके तहत कुल 35 वाहनों से 80 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि कोई भी व्यवसायिक वाहन बिना परमिट का वाहन परिचालन किया जाता है तो वह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192(A) का उल्लंघन करता है। इसके लिए वाहन मालिकों को परमिट लेना आवश्यक है। बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना परमिट वाहन चलाना गैरकानूनी भी है।