बालू के अवैध परिवहन के मामले में विभिन्न थाना अंतर्गत दर्ज की गई प्राथमिकी
गिरिडीह : आज विभागीय सचिव एवं उपायुक्त के निर्देश तथा प्राप्त सूचनाओं के आलोक में खान निरीक्षक एवं जिला खनन पदाधिकारी ने पुलिस बल के साथ बालू घाटों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुफ्फसिल थाना अंतर्गत पाया गया कि उदनाबाद स्थित बालूघाट से अवैध बालू उत्खनन कर गाड़ी में लोड किया जा रहा था।
पुलिस बल को देखते ही गाड़ी से बालू अनलोड कर गाड़ी छोड़ मौके पर वाहन चालक फरार होने में सफल हो गये। चालक के अभाव में स्वयं खान निरीक्षक द्वारा नदी से ट्रैक्टर को बाहर निकाल कर थाने लाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसी क्रम में पचंबा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर घाट में तथा नगर थाना अंतर्गत उसरी नदी के बाभनटोली टोली घाट में एक-एक अवैध बालू उत्खनन कर परिवहन करते ट्रैक्टर को जप्त कर वाहन मालिक एवं चालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
वहीं नगर थाना अंतर्गत बाभनटोली में गिट्टी का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर को जप्त किया गया। इसके विरुद्ध झारखंड खनिज समनुदान नियमावली 2004 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिक की दर्ज कराई गई। इस संदर्भ में जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत द्वारा बताया गया कि माननीय एनजीटी के आलोक में 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू का परिवहन उत्खनन पूर्णत प्रतिबंधित है। बालू के अवैध उत्खनन परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त करवाई की जा रही है।