दुमका पुलिस की सख्ती के बावजूद उपराजधानी में धड़ल्ले से जारी है बाखर का अवैध कारोबार

टोंगरा थाना क्षेत्र के बांसकुली गांव में एनडीपीएस एक्ट के एक दर्जन नामजद आरोपी कर रहे है बाखर का अवैध कारोबार

उत्पाद विभाग से समन्वय स्थापित कर बाखर निर्माण में संलिप्त ब्यक्तियो पर की जाएगी विधिसम्मत कारवाई -पुलिस उपाधीक्षक,मुख्यालय

रानीश्वर/टोंगरा(दुमका) से गौतम चटर्जी की रिपोर्ट: दुमका पुलिस की सख्ती के बावजूद टोंगरा थाना क्षेत्र के बांसकुली गांव में एनडीपीएस एक्ट के नामजद आरोपियों द्वारा खुले आम शराब बनाने हेतु जहरीले बाखर का निर्माण किया जा रहा हैं। मामले में झमुमो कार्यकर्ता अशोक गोराई ने जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर यहां एनडीपीएस एक्ट के नामजद आरोपियों द्बारा शराब निर्माण हेतु जहरीले बाखर का निर्माण करने की लिखित शिकायत की है। बताते चलें कि टोंगरा थाना से महज आठ किलोमीटर की दूरी पर बांसकुली गांव में बेरोकटोक बाखर निर्माण का कार्य जारी हैं।

बाखर का अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध टोंगरा थाना में 20 मई 2022 को धारा 272/273)420/34 एवं एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी व 22 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं।मामला एडिशनल सेशन जज के न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में 20 नामजद अभियुक्त हैं । इनमें से 9 अभियुक्त तीन महीने केंद्रीय कारा दुमका में विचाराधीन बंदी थे।न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के बाद विचाराधीन आरोपी बासुकीनाथ साहा,दीपक साहा, विकास साहा,जगदीश साहा एवं सुषेन साहा यहां बाखर का अवैध कारोबार कर रहे हैं|अशोक ने बताया हैं कि यहां बाखर के निर्माण से गांव का प्रदूषण खराब हो रहा हैं। मामले में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग से समन्वय स्थापित कर बाखर निर्माण में संलिप्त ब्यक्तियो पर विधिसम्मत कारवाई की जाएगी|

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