बांसकुली मौजा में एसपीटी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए जमीन की प्रकृति बदलकर किया जा रहा है जमीन का अवैध हस्तांतरण, रैयत अशोक गोराई की शिकायत पर सीओ ने दिया प्रभारी अंचल निरीक्षक रामजीत सिंह एवं राजस्व उप निरीक्षक मतेश्वर दास को जांच का आदेश, एसपीटी एक्ट के कस्टोडियन ने ही जमीन की प्रकृति बदल कर नियम विरुद्ध कर दिया जमीन का म्यूटेशन.
रानीश्वर (दुमका) से गौतम चटर्जी की रिपोर्ट: प्रखंड क्षेत्र के बांसकुली मौजा में एसपीटी एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए जमीन का अवैध हस्तांतरण किया जा रहा है। ज्ञात हो कि संथाल परगना काश्तकारी कानून में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक हैं, परन्तु उस कानून के तहत जिले के विभिन्न मौजा में जमीन की खरीद बिक्री जारी हैं।मौजा बांसकुली में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए जमीन की प्रकृति बदल कर हस्तांतरण जारी हैं|
अंचल अधिकारी कयूम अंसारी ने रैयत अशोक गोराई की शिकायत पर प्रभारी अंचल निरीक्षक रामजीत सिंह एवं राजस्व उप निरीक्षक मतेश्वर दास को जांच करने का आदेश दिया हैं।गांव के जमाबंदी रैयत अशोक गोराई ने प्रमंडलीय आयुक्त को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनकी जमाबंदी संख्या 170 के दाग संख्या 1780 एवं 1814 की जमीन पर नियम विरुद्ध भूमाफिया के मदद से अन्य राज्य के चंद्र प्रकाश सिंह ने हस्तांतरण करा कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया हैं।
अशोक ने बताया हैं कि सीपी सिंह ने राजस्व कर्मचारी मतेश्वर दास एवं पूर्व अंचल अधिकारी के संरक्षण में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया हैं।अशोक के अनुसार यहां एसपीटी एक्ट के कस्टोडियन ने ही जमीन की प्रकृति बदल कर नियम विरुद्ध म्यूटेशन भी कर दिया हैं।