कम अनाज देने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई-उपायुक्त

लाभुकों को सही समय एवं सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएं!  कम मात्रा में खाद्यान्न देने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई – उपायुक्त

शिकारीपाड़ा (दुमका) ब्यूरो की रिपोर्ट: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभुकों को शत प्रतिशत खाद्यान्न का लाभ मिले,यह सुनिश्चित करने के लिए घोषित चावल दिवस के प्रथम दिन आज बुधवार को उपयुक्त ए दोड्डे के नेतृत्व में जिला की टीम ने प्रखंड के जामुगड़िया पंचायत अंतर्गत विराजपुर गांव स्थित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार चनर मरांडी की दुकान का निरीक्षण किया| निरीक्षण के क्रम में पाया कि निर्धारित मापदंड के तहत सूचना पट्ट का संधारण नहीं किया गया है। टीम द्वारा भंडार पंजी सहित ई पोश मशीन का भी निरीक्षण किया गया तथा चनर मरांडी को निर्देश दिया कि लाभुकों की पर्ची निकाल कर उसी दिन खाद्यान्न का सही मात्रा में वितरण करें|

किसी भी परिस्थिति में कम मात्रा में खाद्यान्न देने की सूचना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर उपायुक्त उपस्थित लाभुकों से खाद्यान्न संबंधी जानकारी लेना चाह रहे थे लेकिन सही लाभुक वहां नहीं पहुंचे|एक ने बताया कि उसकी पत्नी खाद्यान्न लेने आती है इसलिए उसे पता नहीं है कि कितना खाद्यान्न मिलता है।उपायुक्त ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से कहा कि सही समय एवं सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएं।बिराजपुर में निरीक्षण के पश्चात उपायुक्त के नेतृत्व में टीम प्रखंड के बरमसिया पंचायत में दुकान निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर गई। उपायुक्त के साथ निदेशक डीआरडीए मोहम्मद इदरीश प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज आलम अंचल अधिकारी कपिल देव ठाकुर एवं सहायक गोदाम प्रबंधक आनंद मंडल मौजूद थे।

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