गोमिया: प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय गोमिया द्वारा सूचना जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया गया है, कि जो भी सुखी सम्पन्न एवं सक्षम लाभुकों द्वारा राशन उठाव करने का शिकायत कार्यालय को प्राप्त हो रही है। वैसे सुखी सम्पन्न लाभुकों के नाम से राशन कार्ड बनने के कारण गरीब व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित है। कहा गया है की जो भी सुखी सम्पन्न व्यक्ति गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर राशन का उठाव कर रहें है। वे व्यक्ति 15 दिनों के अन्दर अपना राशन कार्ड Online सरेन्डर कर एक प्रति आपूर्ति कार्यालय, गोमिया में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें।
अन्यथा बाद में पकडे जाने पर झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियत्रण) आदेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जुर्माना वसूला जाएगा। जिसकी सारी जबाबदेही सुखी सम्पन्न व्यक्ति की होगी। इसे सख्त ताकीद समझें । साथ ही साथ यदि सुखी सम्पन्न लाभुकों को जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का शिकायत कार्यालय में प्राप्त होता है, तो संबंधित जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की संलिप्ता मानते हुए उनके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।