मतगणना-सह-वज्रगृह केन्द्र के 500 गज परिधि में निषेधाज्ञा लागू

निषेधाज्ञा 22.11.2024 के मध्य रात्रि से 23.11.2024 के मतगणना समाप्ति तक रहेगा प्रभावी

भारत निर्वाचन आयोग,नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 15.10.2024 को झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत् निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक सम्पूर्ण अनुमण्डल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 23.11.2024 को मतगणना का कार्य निर्धारित है।

बोकारो : मतगणना-सह-वज्रगृह केन्द्र कृषि बाजार समिति, आईटीआई मोड़, चास (बोकारो) में मतगणना स्थल पर अत्याधिक भीड़, विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा जुलूस / राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है, जिसके कारण शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।

उपुर्यक्त परिपेक्ष्य में प्रांजल ढांडा, भाप्रसे, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास (बोकारो) ने मतगणना-सह-वज्रगृह केन्द्र कृषि बाजार समिति, आईटीआई मोड़, चास (बोकारो) के 500 गज की परिधि में शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया है। यह निषेधाज्ञा दिनांक-22.11.2024 के मध्य रात्रि से दिनांक-23.11.2024 के मतगणना समाप्ति तक प्रभावी होगा।

उक्त पारित आदेश के अन्तर्गत 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं रहेंगे। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार एवं अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे। मतगणना केन्द्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। शव यात्रा,अस्पताल, धार्मिक स्थलों, शैक्षनिक संस्थानों तथा मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी / पुलिस कर्मी एवं कर्मियों पर यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा। उक्त पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

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