जबलपुर हाईकोर्ट ने कोल कर्मियों को दी राहत, बढ़े हुए वेतन का हो सकेगा भुगतान
दिल्ली: आज दिल्ली में कोल इंडिया प्रबंधन एवं संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में चर्चा के बाद प्रबंधन ने कामगारों को सितंबर 2023 का वेतन भुगतान वेतन समझौता-11 के अनुसार ही करने के आश्वासन दिया। प्रबंधन के इस आश्वासन के बाद प्रस्तावित 12,13,14 अक्टूबर 2023 की हड़ताल को संयुक्त मोर्चा ने स्थगित करने की घोषणा कर दी।
बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट ने NCWA XI के अनुसार वेतन देने का अंतरिम आदेश डबल बेंच ने दे दिया है। वेतन समझौते में सुनवाई के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में आज 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई। यूनियन के साथ प्रबंधन भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।
ज्ञात हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्त, 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यूनियन की ओर से एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए 11 वें वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इससे NCWA- XI के तहत सितम्बर के वेतन का भुगतान कोयला कामगारों को किया जा सकेगा। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।