राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू

रांची (Jharkhand)। झारखंड की राजधानी रांची में कल यानी 14 नवंबर से धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध होंगे। इसका उल्‍लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसका आदेश रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ द्वारा 15 नवंबर, 2023 को मोरहाबादी मैदान से रैली के रूप में चलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं नंग-धडंग प्रदर्शन किए जाने की सूचना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के क्रम में कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

साथ ही, प्रधानमंत्री का रांची परिदर्शन भी संभावित है। उक्त घेराव-प्रदर्शन एवं अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न और लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इस आलोक में सदर रांची अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत संपूर्ण रांची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 14 नवंबर के अपराह्न 6 बजे से 15 नवंबर, 2023 की रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
इस पर रहेगा प्रतिबंध
बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
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